कोर्ट का फैसला, सेल्फ डिफेंस कोर्स की फीस देगा छेड़खानी करने वाला

बरेली
बरेली में लड़की के साथ छेड़खानी करने वाले शख्स को कोर्ट ने अजब फरमान सुनाया है। छेड़खानी करने वाले को जज यशवंत कुमार सरोज को 2 साल की सजा या 24000 रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है। छेड़खानी के दोषी को यह रकम पीड़िता को सेल्फ डिफेंस सीखने के खर्चे के तौर पर देनी होगी।

फैसला सुनाते हुए एसीजेएम यशवंत कुमार सरोज ने कहा, ‘इससे महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी। रोजमर्रा की जिंदगी में छेड़खानी की शिकार होने वाली लड़कियों को अपनी रक्षा के लिए कदम उठाने के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जरूरी है।’ जज ने पीड़िता को यह भी निर्देश दिया कि वह अपनी ट्रेनिंग के बाद दूसरी लड़कियों को भी सेल्फ डिफेंस की तकनीक सिखाएं।

2013 में हुई छेड़खानी की घटना में जज ने यह फैसला सुनाया। पीड़िता उस वक्त किशोरी थी और उसके पिता अखा गांव के विशरतगंज पुलिस स्टेशन में एक पड़ोसी पर अपनी बेटी के साथ छेड़खानी करने की शिकायत दर्ज कराई थी। पिता के अनुसार, ‘पड़ोसी की गलत हरकत करने पर मेरी बेटी ने चिल्लाना शुरू कर दिया जिसके बाद परिवार के कुछ लोग पहुंच गए।’ पीड़ित लड़की की मां ने बताया कि केस वापस लेने के लिए भी उन पर दबाव बनाया जाता रहा।

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