केंद्र के पूर्व जॉइंट सेक्रेट्री को करप्शन में एक साल की जेल

नई दिल्ली

केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में काम कर चुके 88 साल के एक पूर्व जॉइंट सेक्रटरी को 23 लाख रुपये से ज्यादा की आय से अधिक संपत्ति जमा करने के जुर्म में अदालत ने एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला करीब 30 साल पुराना है।

अदालत ने इस मामले में ईस्ट ऑफ कैलाश निवासी कृष्ण बहादुर को जेल की सजा सुनाते कहा है कि अगर इतने ऊंचे पदों पर बैठे लोग जिन पर पब्लिक काफी भरोसा करती है, अगर वे इस तरह से पब्लिक रिसोर्सेज की लूट में शामिल हो जाएंगे तो इस देश की गरीब जनता के लिए कुछ भी नहीं बच जाएगा।

स्पेशल सीबीआई जज संजीव अग्रवाल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस फैक्ट की अनदेखी नहीं की जा सकती कि दोषी शख्स इंडियन लीगल सर्विस का एक वरिष्ठ अधिकारी था जो वाणिज्य मंत्रालय में जॉइंट सेक्रटरी और लीगल अडवाइजर के तौर पर कार्य कर रहा था। इसके बावजूद उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गलत तरीके से बड़ी तादाद में ब्लैक मनी जमा की।

कोर्ट ने कहा,’अगर उच्च पदों पर बैठे ऐसे लोग, जिन पर लोग काफी भरोसा करते हैं इस तरह से पब्लिक मनी की लूट में शामिल हो जाएंगे तो इस देश की गरीब जनता के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, जो अपनी हालत में सुधार के लिए उनकी ओर उम्मीद से देखते हैं। पब्लिक सर्वेंट से अपेक्षा की जाती है कि वे लोगों की सेवा करेंगे, न कि उनका हक मारकर उनके पैसे से अपनी जेब भरेंगे।’

अदालत ने इस मामले में दोषी पूर्व अधिकारी कृष्ण बहादुर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और कहा कि उनके मकान और लॉकरों से मिली 26 लाख 78 हजार 900 रुपये की धनराशि जो ट्रेजरी में पड़ी है, उसे राज्य द्वारा जब्त किया जाता है और इसे सरकारी खजाने में जमा कराया जाए। इस मामले में बहादुर के खिलाफ सीबीआई ने दिसंबर-1984 में आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज किया था।

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