कार, होम लोन और अन्य लोन के भुगतान के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय

रिजर्व बैंक ने नोटबंदी से परेशान बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कर्जदारों को बड़ी़ राहत दी है। नए बदलाव के तहत एक करोड़ रुपये तक के आवास, कार, कृषि एवं अन्य कर्ज के भुगतान के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। इस अवधि में बैंकों को ऐसे ऋणों को एनपीए की श्रेणी में नहीं दिखाने की छूट होगी।

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