कमाई दिखाने में हुई गलती तो नहीं लगेगा जुर्माना

मुंबई

इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच ने अपने एक हालिया फैसले में कहा है कि गलती से हुई ‘गुप्त कमाई’ पर कोई आईटी पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती है। ट्रिब्यूनल ने एक वेतनभोगी एंप्लॉयी पर आईटी अधिकारियों की ओर से लगाए गए जुर्माने को खारिज कर दिया। ऑनलाइन टैक्स रिटर्न फाइलिंगि पोर्टल में पंचिंग एरर के चलते संबंधित करदाता की सैलरी इनकम को अंडर-रिपोर्टिंग दिखा दिया। टैक्स अधिकारियों ने इसे आय को गुप्त रखने की कोशिश मानते हुए टैक्सपेयर एंप्लॉयी पर भारी-भरकम जुर्माना लगा दिया।

सभी तथ्यों की पड़ताल करने के बाद ट्रिब्यूनल ने जुर्माने को हटा दिया। ट्रिब्यूनल का कहना था कि टैक्सपेयर का इरादा गलत नहीं था। वेतनभोगी एंप्लॉयीज को लेकर ट्रिब्यूनल ने कहा कि आईटी अधिकारियों के पास सैलरी इनकम की पूरी जानकारी होती है। एंप्लॉयर की ओर से टीडीएस के तिमाही रिटर्न जमा कराए जाते हैं। इसके अलावा एंप्लॉयर अपने कर्मचारियों को फॉर्म नं 16 भी देते हैं, जिसमें सैलरी और टीडीएस डिटेल दी जाती है। ऐसे में किसी भी वेतनभोगी व्यक्ति के लिए टैक्स से बचने और गलत सैलरी डिटेल्स देना आसान नहीं होता है। खासतौर पर उसके लिए सैलरी इनकम छिपा पाना कतई आसान नहीं होता है।

ट्रिब्यूनल का यह ऑर्डर टैक्सपेयर फ्रेंडली है, इसके मुताबिक ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग पोर्टल की ओर से हुई किसी भी गड़बड़ी के लिए टैक्सपेयर जिम्मेदार नहीं होगा। हालांकि यह आदेश अन्य दूसरे मामलों पर लादू नहीं होगा, जिसमें आईटी विभाग की ओर से इनकम को अंडर रिपोर्टिंग का स्टेटस दिया जाएगा।

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