उच्चतम न्यायालय का उबर के खिलाफ प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच में यथास्थिति बनाये रखने का आदेश

नयी दिल्ली, 27 जनवरी :भाषा: उच्चतम न्यायालय ने टैक्सी मंगवाने की ऐप आधारित सुविधाएं प्रदान करने वाली कंपनी उबर के विरद्ध अपहरक किराया नीति अपनाने के मेरू कैब्स के आरोपों पर प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच में यथास्थिति बनाये रखने का आज आदेश दिया।

अपहरक मूल्य नीति में प्रतिस्पर्धियों को बाजार से बाहर करने की रणनीति के तहत प्रारंभ में वस्तु या सेवा की दरें काफी कम रखी जाती हैं।

न्यायमूर्ति दीपम मिश्रा और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की पीठ ने उबर की याचिका पर प्रतिस्पर्धा आयोग और मेरू कैब्स से इस मामले में जवाब तलब किया है।

इसमें अब 17 फरवरी को सुनवाई होगी।

उबर ने मेरू कैब्ज द्वारा उसके खिलाफ लगाये गये आरोपों की जांच के अपीली न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी है। न्यायाधिकरण ने पिछले साल भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के महानिदेशक को उबर पर बाजार में अपहरक मूल्य नीति अपनाने के मेरू कैब के आरोपोें की जांच करने का आदेश दिया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने सुनवाई के दौरान दलील दी कि अपीली न्यायाधिकरण ने इस मामले में पहली नजर में कोई राय नहीं बनाई लेकिन इसके बावजूद जांच का आदेश दिया गया है।

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