इस महीने के अंत तक पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य, एेसे कराएं लिंक
|आइटी विभाग की ओर से जारी संदेश में कहा गया कि बेहतर कल के निर्माण और बिना रुकावट के इनकम टैक्स सेवाएं पाने के लिए 31 दिसंबर तक अपने पैन को आधार से लिंक करें।
आइटी विभाग की ओर से जारी संदेश में कहा गया कि बेहतर कल के निर्माण और बिना रुकावट के इनकम टैक्स सेवाएं पाने के लिए 31 दिसंबर तक अपने पैन को आधार से लिंक करें।