इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग में भर्ती पर लगी रोक को हटाया
|इलाहाबाद
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग में भर्तियों पर लगी रोक को हटा लिया है। कोर्ट ने 23 मार्च को दिए अपने आदेश को रद्द करते हुए रोक को हटा लिया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने सरकार को 2 महीने के अंदर नियुक्ति की प्रकिया पूरी करने का आदेश भी दिया।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग में भर्तियों पर लगी रोक को हटा लिया है। कोर्ट ने 23 मार्च को दिए अपने आदेश को रद्द करते हुए रोक को हटा लिया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने सरकार को 2 महीने के अंदर नियुक्ति की प्रकिया पूरी करने का आदेश भी दिया।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 23 मार्च का आदेश रद्द करते हुए शिक्षा विभाग में लगी भर्तियों पर रोक को हटा लिया है। प्रदेश में 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती पर रोक लगी थी। इसके साथ ही 4 हजार उर्दू शिक्षकों की भर्ती पर भी रोक लगा दी गई थी।
कोर्ट ने आदेश देते हुए 2 महीने के अंदर-अंदर नियुक्ति प्रकिया पूरी करने का आदेश दिया है।
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