आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को जनरल कोटे में नौकरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट HindiWeb | April 23, 2017 | National | No Comments जस्टिस भानुमति ने कहा कि 1 जुलाई 1999 को डीओपीटी की कार्यवाही के नियम में साफ है एससी/एसटी और ओबीसी के उम्मीदवार जो अपनी मेरिट के आधार पर चयनित होकर आए हैं, उन्हें जनरल कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा। Patrika : India’s Leading Hindi News Portal Tags:आरक्षित, उम्मीदवार, के, को, कोटे, कोर्ट, जनरल, नहीं, नौकरी, में, श्रेणी, सुप्रीम Related Posts आज का हेल्थ टिप्स: रोज सुबह खाइए भीगे हुए बादाम, कुछ ही दिनों में दिखने लगेंगे ऐसे गजब के फायदे No Comments | Feb 20, 2022 PM Modi in Kerala Live: ‘आयुष्मान भारत योजना से देशवासियों के एक लाख करोड़ रुपये बचे’, केरल में बोले पीएम मोदी No Comments | Jan 17, 2024 पीएनबी फ्रॉड पर मुखर अरविंद केजरीवाल, तीन दिनों में किए 24 ट्वीट No Comments | Feb 20, 2018 खाद्य संकट दूर करने पर सहयोग बढ़ाएंगे भारत और अमेरिका, भारतीय अधिकारियों संग USAID प्रमुख ने कई मुद्दों पर की बात No Comments | Jul 26, 2022