असम में मवेशियों को एक से दूसरे जिले में ले जाने की अनुमति

असम मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 में संशोधन किया गया है। इस विधेयक के जरिये हिंदू सिख जैन और गोमांस नहीं खाने वाले समुदायों की बहुलता वाले क्षेत्रों में गोमांस और उसके उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाई गई है।

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