महिला निदेशक नियुक्त न करने वाली 530 कंपनियों पर जुर्माना

नई दिल्ली

महिला निदेशकों को नियुक्त न करना कुछ कंपनियों को महंगा पड़ गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने 530 लिस्टेड कंपनियों पर महिला निदेशक नियुक्त नहीं करने और अपने बोर्ड में लैंगिक विविधता को बढ़ावा नहीं देने के लिए जुर्माना लगा दिया है।

सिक्यॉरिटीज ऐंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने पिछले साल यह शर्त रखी थी कि प्रत्येक लिस्टेड कंपनी को अपने बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक को नियुक्त करना होगा और 1 अप्रैल तक इसका पालन नहीं करने पर बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी।

बीएसई ने एक बयान में कहा कि सेबी के नियम का मतलब है कि जो कंपनियां इसका पालन नहीं करेंगी उनको एक निर्धारित जुर्माना बर्दाश्त करना होगा। जुर्माने की यह राशि 1 अक्टूबर 2015 तक 50,000 रुपये से 1,42,000 रुपये है। इसके अलावा जब तक वे किसी महिला निदेशक को नियुक्त नहीं करते हैं, तब तक हर दिन के लिए 5,000 रुपये जुर्माना अलग से देना होगा।

बीएसई ने एक बयान में कहा, ‘सेबी सर्कुलर के प्रावधानों के अनुसार बीएसई ने अब तक निर्दिष्ट समयसीमा में कथित प्रावधान का पालन नहीं करने के लिए 530 कंपनियों को जुर्माना लगाने से संबंधित अडवाइजरी लेटर भेजा गया है।’

एक्सचेंज में 5,711 कंपनियां लिस्टेड हैं जिनमें से 530 पर जुर्माना लगाया जा रहा है लेकिन बीएसई के प्रवक्ता ने उन कंपनियों का नाम बताने से इनकार कर दिया है जिन पर जुर्माना लगाया जा रहा है।

नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कहा कि इसने भी जुर्माना लगाने के अपने इरादे के बारे में सूचना देते हुए 260 लिस्टेड कंपनियों को पत्र भेजे हैं जिनमें से कई बीएसई पर लिस्टेड है। एनएसई के प्रवक्ता ने बताया कि सेबी उन कंपनियों के खिलाफ और भी कार्रवाई कर सकती है जिसने जुर्माने का भुगतान नहीं किया और महिला निदेशक की 30 सितंबर 2015 तक नियुक्ति नहीं की।

मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और रहें हर खबर से अपडेट।

Navbharat Times