आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को जनरल कोटे में नौकरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट HindiWeb | April 23, 2017 | National | No Comments जस्टिस भानुमति ने कहा कि 1 जुलाई 1999 को डीओपीटी की कार्यवाही के नियम में साफ है एससी/एसटी और ओबीसी के उम्मीदवार जो अपनी मेरिट के आधार पर चयनित होकर आए हैं, उन्हें जनरल कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा। Patrika : India’s Leading Hindi News Portal Tags:आरक्षित, उम्मीदवार, के, को, कोटे, कोर्ट, जनरल, नहीं, नौकरी, में, श्रेणी, सुप्रीम Related Posts अगले साल से ‘फ्लीट मोड’ में 10 परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाना शुरू करेगा भारत No Comments | Mar 27, 2022 COVID-19 India News : बीते 24 घंटे में 22 हजार से ज्यादा लोग हुए ठीक, नए मामलों की संख्या घटी No Comments | Oct 13, 2021 IPL 2024 : अनिल कुंबले ने टूर्नामेंट में गेंदबाजों को लेकर जताई चिंता, इन बदलावों पर दिया जोर No Comments | May 16, 2024 VIDEO: तेज बहादुर के बाद अब वायुसेना और CRPF जवान ने बयां किया दर्द No Comments | Jan 12, 2017