आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को जनरल कोटे में नौकरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट HindiWeb | April 23, 2017 | National | No Comments जस्टिस भानुमति ने कहा कि 1 जुलाई 1999 को डीओपीटी की कार्यवाही के नियम में साफ है एससी/एसटी और ओबीसी के उम्मीदवार जो अपनी मेरिट के आधार पर चयनित होकर आए हैं, उन्हें जनरल कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा। Patrika : India’s Leading Hindi News Portal Tags:आरक्षित, उम्मीदवार, के, को, कोटे, कोर्ट, जनरल, नहीं, नौकरी, में, श्रेणी, सुप्रीम Related Posts अमेरिका ने भारत की पीठ में घोंपा खंजर, पाक को दिए 5300 करोड़ रुपये No Comments | Jun 16, 2016 जल्द करें बैग पैक, इन 10 खूबसूरत देशों में जाने से पहले वीजा लेने की जरूरत नहीं No Comments | Jun 7, 2019 Weather Update: मौसम विभाग का Alert जारी, इन राज्यों में होगी भारी बारिश No Comments | Aug 12, 2019 Teachers Day 2024: 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस? जानिए इस दिन से जुड़ी रोचक बातें No Comments | Aug 29, 2024