सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि आर्य समाज को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ ही सर्वोच्‍च अदालत ने नाबालिग लड़की