अध्यादेश को निरस्त करने का कैबिनेट का निर्णय केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। संशोधन में पुलिस एक्ट के सेक्शन 118-A