सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि होटलों और रेस्ट्रॉन्ट्स को बोतलबंद मिनरल वॉटर या अन्य पैकेज्ड प्रॉडक्ट्स को एमआरपी पर बेचने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।