सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) और सरकारी बैंक अब कैंपस प्लेसमेंट के जरिए भर्ती नहीं कर पाएंगे। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कानून मंत्रालय ने