कोर्ट ने कहा है कि ऐसा करना रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलेपमेंट) एक्ट 2016 (रेरा) में बताए गए अन्य तरीकों के अलावा होगा। Jagran Hindi News – news:national