अब एयरलाइन कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों 24 घंटों पहले एयरलाइन कंपनियों को कस्टम अथॉरिटीज के साथ यात्रियों के नाम, संपर्क विवरण और भुगतान की विवरणी साझा करनी होगी।