अटार्नी जनरल ने कहा कि संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है वह सिर्फ सिफारिश है। लेकिन पीठ ने कहा कि संवैधानिक प्राविधान में उस सिफारिश