एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कंपनी को 10 दिन के भीतर भरूच के डिस्टि्रक्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष जुर्माने की राशि जमा