SC: तेलंगाना हाईकोर्ट का आदेश रद्द, शीर्ष अदालत ने कहा- निवारक हिरासत का उद्देश्य किसी को सजा देना नहीं
|हाईकोर्ट ने हिरासत में लिए गए व्यक्ति की अपील खारिज कर दी थी। पीठ ने कहा कि निवारक हिरासत का आदेश केवल सार्वजनिक अव्यवस्था के मामले में दिया जा सकता है, कानून और व्यवस्था की समस्याओं के लिए नहीं।
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