एनसीएलटी के पास दबाव वाली संपाियों पर ब्याज छूट देने की शक्ति हो : एसोचैम
|एसोचैम के महासचिव डी. एस. रावत ने कहा कि ऐसे मामले जहां पुनर्गठन योजना को स्वीकार करने के किसी ब्याज समेत अन्य बकाया को छूट प्रदान कर दी गई है वहां पर न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट या सामान्य कर प्रावधानों से भी छूट प्रदान की जाए। अभी ऐसी किसी छूट पर कर लगाया जाता है।
उन्होंने कहा कि इससे ण पुनर्गठन के दौर से गुजर रही दबाव वाली कंपनी पर भारी मात्रा में हस्तांतरण कर की जिम्मेदारी आ जाएगी और इस प्रकार यह पुनर्गठन अव्यवहारिक हो जाएगा। इसलिए एनसीएलटी के पास पुनर्गठन के नए आवेदक और दबाव वाले कारोबारों को इस तरह के अतिरिक्त बोझा से राहत देने की शक्ति होनी चाहिए। कई मामलों में यह जिम्मेदारी कुल मिली छूट का 35ञ तक होती है।
भाषा
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