बीफ बैन के खिलाफ याचिका पर मांगा जवाब
|राजधानी दिल्ली में बीफ रखने और खाने को अपराध मानने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। हाई कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस जी. रोहिणी और जस्टिस जयंत नाथ ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि वह याचिका में उठाए गए मुद्दों पर निर्देश लें।
याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली कृषि पशुधन संरक्षण कानून के कुछ ऐसे प्रावधानों को रद्द किया जाए जिसमें दिल्ली में गोमांस रखने और खाने को अपराध बना दिया गया है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पेंडिंग है।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट में लंबित ऐसी ही याचिका की एक कॉपी के साथ-साथ उस मामले में प्रतिवादियों की ओर से दाखिल जवाबों की भी एक कॉपी उसे दे। कोर्ट ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।
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