24 अगस्त तक क्लेम करें जेपी के बायर्स
|नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की ओर से जेपी इन्फ्राटेक मामले में नियुक्त कोर्ट कमिश्नर अनुज जैन के निर्देश पर जेपी ग्रुप की वेबसाइट पर क्लेम फॉर्म अपलोड कर दिया गया है। बायर्स http://www.jaypeeinfratech.com/ वेबसाइट पर जाकर फार्म- सी को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के बाद फॉर्म को अन्य दस्तावेजों के साथ 24 अगस्त तक कोर्ट कमिश्नर को ई-मेल करना होगा।
एडवोकेट रमाकांत राय के मुताबिक फ्लैट खरीदार बी या सी कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में उनका क्लेम स्वीकार होगा। लेकिन लोगों को फॉर्म- सी भरने को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह फॉर्म भरने के बाद उन्हें 10 रुपये के स्टैंप पेपर पर लिखकर देना होगा कि मैं फ्लैट ओनर हूं और मुझे पैसा नहीं, एक साल में निर्मित फ्लैट चाहिए। साथ ही डिलिवरी लेट होने पर 18 पर्सेंट पेनल्टी भी दी जाए।
उसे स्टैंप पेपर पर यह भी स्पष्ट करना होगा कि उसने कितनी राशि में फ्लैट बुक करवाया था और अब तक कितनी धनराशि वह ग्रुप को दे चुका है। इसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, बिल्डर की ओर से जारी किया गया अकाउंट स्टेटमेंट और पैन कार्ड की फोटो को स्वप्रमाणित कर स्कैन करवाना होगा। इसके बाद फॉर्म- सी, स्टैंप पेपर, अकाउंट स्टेटमेंट और पैन कार्ड की स्कैन कॉपी [email protected] पर 24 अगस्त तक ई-मेल करनी होगी। जो बायर्स इस फॉर्म को भरकर नहीं देंगे, उनके बारे में माना जाएगा कि उन्हें कंपनी से कुछ नहीं चाहिए। ऐसे में अंतिम निपटारे के वक्त उनका दावा खारिज भी हो सकता है।
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