सिकरारा नरसंहार: कोर्ट ने मीडिया कवरेज पर लगाई रोक
|एडीजे (तृतीय) राजीव कमल पांडेय के कोर्ट में मंगलवार को सिकरारा कांड की सुनवाई शुरू होने पर मुकदमे की अहम गवाह और वादिनी हीरावती देवी कड़ी सुरक्षा में बयान दर्ज कराने के लिए पहुंचीं। आरोपी एमएलसी बृजेश सिंह को भी बीएचयू अस्पताल से ऐम्बुलेंस के जरिए कचहरी लाकर पेश किया गया। बयान के दौरान वादिनी की तबीयत बिगड़ने पर सुनवाई कुछ देर के लिए रोकी गई। साथ रहे डॉक्टर ने उनका इलाज किया।
वादिनी का बयान दर्ज होने के बाद जिरह के दौरान बचाव पक्ष की तरफ से अर्जी देकर कहा गया कि मामले के मीडिया ट्रायल के चलते कोर्ट की कार्रवाई प्रभावित हो रही है। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए जज ने मुकदमे की किसी भी कार्यवाही को खबर के रूप में न छापने का आदेश दिया। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोर्ट की कार्रवाई में बाधक ना बनें। बचाव पक्ष की जिरह जारी रहने से मामले की सुनवाई की अगली तिथि 13 फरवरी तय हुई है।
बता दें कि चंदौली जिले के सिकरारा गांव में 32 साल पहले 9 अप्रैल 1986 को तत्कालीन ग्राम प्रधान रामचंद्र यादव और उनके दो भाइयों और चार बच्चों की गोली मारकर और गड़ासे से काटकर हत्या कर दी गई थी। मामले की सुनवाई काफी समय से लंबित रही है। हाई कोर्ट ने जल्द सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया है।
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