सलमान के घर पर फायरिंग करने वालों पर मकोका लगा:लॉरेंस और अनमोल पर भी ये कार्रवाई; इस एक्ट के तहत न्यूनतम सजा 5 साल
|सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में आरोपियों के खिलाफ मकोका की धाराएं लगाई गई हैं। इसके अलावा मुख्य साजिशकर्ता अनमोल बिश्वोई और लॉरेंस बिश्नोई पर भी मकोका लगाया गया है। कुल 6 आरोपियों पर मकोका लगाया गया है। मकोका लगने से अब आरोपियों की जल्दी जमानत नहीं हो सकेगी। मकोका के तहत न्यूनतम सजा 5 साल जेल है। इससे पहले बीते गुरुवार को मुंबई क्राइम ब्रांच ने पंजाब के जालंधर से इस केस से जुड़े दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें, 14 अप्रैल को सलमान खान के मुंबई स्थित घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर दो लोगों ने फायरिंग कर दी थी। जिस वक्त फायरिंग हुई, उस वक्त सलमान अपने घर में ही थे। घटना के बाद से ही पुलिस उनकी खोजबीन में लग गई थी। गुरुवार को जालंधर से दो और आरोपी गिरफ्तार हुए जालंधर से गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सोनू सुभाष चंदर (37) और अनुज थापन (32) के रूप में हुई है। दोनों आरोपी पंजाब के अबोहर के रहने वाले हैं। आरोपी अनुज ट्रक पर हेल्पर के तौर पर काम करता था। वहीं, सुभाष किसान है और साथ में एक किराने की दुकान भी चलाता है। अनुज पर पंजाब और हरियाणा में पहले से कई केस दर्ज हैं और वह शुरू से लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ है। दोनों ने पनवेल में 15 मार्च को दो पिस्टल डिलीवर की थीं। इन्हीं दोनों ने सागर पाल और विक्की गुप्ता को दो पिस्टल और 38 जिंदा रौंद मुहैया करवाए थे। सागर पाल और विक्की गुप्ता, इन दोनों ने ही सलमान के घर पर फायरिंग की थी। घटना के अगले दिन यानी 15 अप्रैल की रात इन दोनों को गुजरात के भुज से गिरफ्तार किया गया था। क्या है मकोका? महाराष्ट्र सरकार ने 1999 में मकोका (महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट) बनाया था। इसका मकसद संगठित और अंडरवर्ल्ड अपराध को खत्म करना था। महाराष्ट्र और दिल्ली में यह कानून लागू है। मकोका लगने के बाद आरोपियों को आसानी से जमानत नहीं मिलती है। मकोका के तहत पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 180 दिन का वक्त मिल जाता है, जबकि आईपीसी के प्रावधानों के तहत यह समय सीमा सिर्फ 60 से 90 दिन की है। मकोका के तहत आरोपी की पुलिस रिमांड 30 दिन तक हो सकती है, जबकि आईपीसी के तहत यह अधिकतम 15 दिन की होती है। ऐसे लगता है किसी पर मकोका किसी के खिलाफ मकोका लगाने से पहले पुलिस को एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस से मंजूरी लेनी होती है। इसमें किसी आरोपी के खिलाफ तभी मुकदमा दर्ज होगा, जब 10 साल के दौरान वो कम से कम दो संगठित अपराधों में शामिल रहा हो। संगठित अपराध में कम से कम दो लोग शामिल होने चाहिए। इसके अलावा आरोपी के खिलाफ एफआईआर के बाद चार्जशीट दाखिल की गई हो। अगर पुलिस 180 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं करती, तो आरोपी को जमानत मिल सकती है। मकोका कानून के तहत अधिकतम सजा फांसी की है। वहीं न्यूनतम पांच साल के जेल की सजा का प्रावधान है। मार्च 2023 में लॉरेंस ने दी थी सलमान को धमकी सलमान खान हमेशा से लॉरेंस बिश्वोई गैंग के निशाने पर रहे हैं। मार्च 2023 में लॉरेंस से धमकी मिलने के बाद सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। इसके बाद से ही उन्हें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। NIA ने कहा था कि खान उन 10 लोगों की लिस्ट में टॉप पर हैं, जिन्हें जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस ने मारने की धमकी दी थी। लॉरेंस ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि जब वो चार-पांच साल का था तभी सलमान खान ने शिकार खेलते वक्त बिश्नोई समाज के लिए पूजे जाने वाले काले हिरण को मार दिया था, और तभी से उसके मन में सलमान के प्रति गुस्सा है। सलमान की सुरक्षा को देखते हुए 11 जवान हर समय साथ रहते हैं, इसमें एक या दो कमांडो और 2 PSO भी शामिल होते हैं। सलमान की गाड़ी के आगे और पीछे एस्कॉर्ट करने के लिए दो गाड़ियां हमेशा रहती हैं। इसके साथ-साथ सलमान की गाड़ी भी पूरी तरह बुलेट प्रूफ है। सलमान फायरिंग केस से जुड़ी ये खबरें भी पढ़ें; सलमान खान के घर के बाहर 4 राउंड फायरिंग:CCTV में फायरिंग करते दिखे दोनों हमलावर, उनकी तस्वीर भी सामनें आई सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने रविवार सुबह 5 बजे फायरिंग की गई। दो बाइक से आए हमलावरों ने 4 राउंड फायर किए। जिस वक्त फायरिंग हुई, उस वक्त सलमान अपने घर में ही थे। घटना के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने सलमान खान से फोन पर बात की। शिंदे ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को सलमान की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहा है। पढ़ें पूरी खबर… सलमान के घर फायरिंग के आरोपी रिमांड पर:उन्हीं के फार्म हाउस के पास ठहरे थे, एक्टर से मिलने घर पहुंचे महाराष्ट्र के CM एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले दो आरोपियों को मुंबई के किला कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। दोनों आरोपियों को मुंबई क्राइम ब्रांच ने सोमवार देर रात गुजरात के भुज से अरेस्ट किया था। उन्हें मंगलवार दोपहर मुंबई लाया गया। पढ़ें पूरी खबर…