‘वक्फ सिर्फ दान, यह इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं’; केंद्र ने SC में दी दलील; गैर मुस्लिमों की नियुक्ति को बताया जरूरी
|सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि वक्फ सिर्फ एक इस्लामी अवधारणा है लेकिन यह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि वक्फ बाय यूजर कोई मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि केवल वैधानिक मान्यता है। उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड धर्मनिरपेक्ष काम करता है।