राष्ट्रीय एप्रेन्टिसशिप प्रोत्साहन योजना की शुरआत
|इस योजना के तहत किसी एप्रेन्टिस को पेय निर्धारित भत्ते का 25 प्रतिशत केन्द्र के द्वारा नियोक्ता को सीधा भुगतान किया जायेगा। एप्रेन्टिस :प्रशिक्षु: को पूरा भत्ता नियोक्ताऔं द्वारा उसके आधार से जुड़े बैंक खाते में किया जाएगा।
सहायकों और प्रोत्साहकों के रूप में काम करने के लिए राज्यों और स्थानीय औद्योगिक क्लस्टरों के लिए ब्रांड एम्बेसेडरों की नियुक्ति की जायेगी।
दक्षता विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने कहा, ै जब भी उन्हें किसी कार्यशाला:सेमिनार:बैठक के लिए बुलाया जायेगा, उन्हें 2,500 रपये दिये जायेंगे। उन्हें यात्रा भत्ते का भी भुगतान किया जायेगा। ै
इस योजना का मुख्य उद्देश्य एप्रेन्टिसशिप प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना और एप्रेन्टिस करने वालों की संलग्नता को मौजूदा 2.3 लाख से बढ़ाकर वर्ष 2020 तक 50 लाख वार्षिक करना है।
पात्र नियोक्ता किसी भी समय अपने यहां श्रमिक बल के 2.5 से 10 प्रतिशत तक प्रशिक्षुओं को रख सकेंगे।
सरकार ने इस योजना की निगरानी के लिए विशेष प्रबंध किए है।
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