न्यू जीलैंड की कंपनी को एक भारतीय श्रमिक को 80,000 डॉलर मुआवजा देने का निर्देश
|क्राइस्टचर्च जिला अदालत ने पेगासुस इंजिनियरिंग लि. पर क्राइस्टचर्च पॉलिटेक्निक इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी के निर्माण स्थल पर ठेका कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम नहीं उठाने के आरोप को लेकर जुर्माना लगाया।
स्टफ ऑनलाइन रिपोर्ट के अनुसार न्यायाधीश टोनी कोच ने कंपनी पर 45,000 डॉलर (करीब 29 लाख रुपये) का जुर्माना लगाया और भारतीय नागरिक को 35,000 डॉलर (करीब 23 लाख रुपये) की क्षतिपूर्ति करने का आदेश दिया।
यह दुर्घटना 29 अगस्त, 2014 को हुई थी। उस समय यह श्रमिक वेल्डिंग कर रहा था। जिस समय हादसा हुआ, उस समय वह चार मीटर की ऊंचाई पर स्टील प्लेट लगाने में मदद कर रहा था। इतनी उंचाई से गिरने से उसकी कलाई, हाथ और ठुड्डी की हड्डियां टूट गईं। साथ ही उसके नाक से खून आ गया था। बाद में पाया गया कि उसकी पीठ और घुटने में भी चोटें आई थीं और जबड़ा टूट गया था।
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