दूरसंचार विभाग ने तिकोना पर लगाया 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना
|3जी नेटवर्कों के समान नियमों के अनुसार अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए दूरसंचार विभाग ने उक्त जुर्माना लगाया।
साल 2010 के ब्रॉडबैंड वायरलैस नीलामी नियमों के अनुसार, सभी सफल बोलीकर्ताओं को स्पेक्ट्रम आवंटन के प्रभावी दिन से पांच साल के भीतर बीडब्ल्यूए सेवाओं के लिए नेटवर्क सेवा शुरू करने की आवश्यकता होती है। विफल रहने पर दूरसंचार विभाग स्पेक्ट्रम को वापस ले सकता है।
आधिकारिक सूत्रों ने पीटीआई-भाषा को बताया, ैदायित्व को पूरा करने में देरी होने पर 23 अक्तूबर को तिकोना डिजिटल को कारण बताओ सह मांग नोटिस जारी किया गया था। जिसमें 2.43 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जो कि राजस्थान सर्कल के लिए उसकी सफल बोली राशि का 2.5 प्रतिशत था। कंपनी ने 25 अक्तूबर को जुर्माना भर दिया था।ै
उन्होंने आगे कहा कि विभाग ने तिकोना के एयरटेल के साथ बीडब्ल्यूए कारोबार को मंजूर कर दिया था।ै
भाषा
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