ज्यूडिशियल सर्विस में प्रवेश के लिए 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
|सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज की नियुक्ति पर अहम फैसला सुनाया है। SC ने बताया है कि सिविल जज की नियुक्ति के लिए 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस जरूरी है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में नए लॉ ग्रेजुएट की सीधी भर्ती पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वकील के रूप में न्यूनतम तीन साल की प्रैक्टिस आवश्यक है। तभी वह आगे परीक्षा दे सकेंगे।