गोलगप्पे बेचने वाले को GST विभाग ने भेजा नोटिस, लाखों में है सालाना कमाई

तमिलनाडु के एक पानीपुरी विक्रेता की सैलरी ने सबको हैरान कर दिया। खासकर इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब पानीपुरी विक्रेता को वस्तु एवं सेवा कर (GST) नोटिस भेजा गया है। 17 दिसंबर 2024 को जारी एक समन का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे तमिलनाडु माल एवं सेवा कर अधिनियम और केंद्रीय जीएसटी अधिनियम की धारा 70 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया था।

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