कृष्णा सैनी पर LG के खिलाफ दिल्ली सरकार पहुंची हाई कोर्ट

दिल्ली
कृष्णा सैनी को हटाए जाने के एलजी के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार का कहना है कि एलजी को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह अपने फैसले पर दोबारा विचार करें। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 15 नवंबर की तारीख तय की है।

सैनी को 5 मार्च को डीईआरसी का चेयरमैन बनाया गया था। बुधवार को एलजी ने डीईआरसी के चीफ की नियुक्ति को खारिज कर दिया और दिल्ली सरकार से कहा था कि सिलेक्शन प्रक्रिया को दोबारा नियम के तहत शुरू करे। सरकार की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि सैनी को हटाए जाने के कारण बिजली सप्लाई से संबंधित मामले प्रभावित होंगे। याचिका के मुताबिक सैनी के सिलेक्शन में कोई कमी नहीं थी। ऐतराज मेरिट का नहीं, बल्कि टेक्निकल है।

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