‘एक नकारात्मक टिप्पणी ही जज के जबरन रिटायरमेंट के लिए काफी’, गुजरात HC का सख्त संदेश

गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि न्यायाधीश के खिलाफ एक भी प्रतिकूल टिप्पणी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए काफी है। कोर्ट ने जे.के. आचार्य की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की जिन्हें 2016 में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायाधीश को ईमानदार और उच्च नैतिक मूल्यों वाला होना चाहिए।

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