आरोपित के दिमाग में नहीं घुस सकता कोई, इस्तेमाल किए गए हथियार से होता है इरादे का खुलासा: सुप्रीम कोर्ट
|सदाकत कोटवार और रेफज कोटवार द्वारा दाखिल अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने दो व्यक्तियों की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए कहा कि कोई भी आरोपित के दिमाग में नहीं घुस सकता और इस्तेमाल किए गए हथियार से उसके इरादे का पता लगता है।