अनिल अंबानी और उनकी कंपनी के खातों को लेकर बैंकों ने कर दी ये अपील, कोर्ट पहुंचा मामला
सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंकों ने उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के बैंक खातों को धोखाधड़ी वाले खाते के रूप में वर्गीकृत करने की कार्यवाही पर रोक के खिलाफ अपील दायर की है। बैंकों ने बॉम्बे हाई कोर्ट के एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसने अंबानी और उनकी कंपनी को अंतरिम राहत दी थी। बैंकों का तर्क है कि फॉरेंसिक ऑडिट कानूनी रूप से वैध था और धन की हेराफेरी के गंभीर निष्कर्षों पर आधारित था।
