TRAI ने मांगा मोबाइल कंपनियों पर जुर्माना लगाने का अधिकार

नई दिल्ली
कॉल ड्रॉप की बढ़ती समस्या के बीच भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सरकार से उसे मोबाइल ऑपरेटर्स पर जुर्माना लगाने का अधिकार देने की मांग की है। कॉल ड्रॉप के मामले में ज्यादातर ऑपरेटर गुणवत्ता के बेंचमार्क पर विफल साबित हुए हैं।

ट्राई के सचिव सुधीर गुप्ता ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में निष्कर्ष दिया है कि ट्राई के पास कॉल ड्रॉप के लिए ऑपरेटर्स पर जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं है। हम दूरसंचार विभाग को पत्र लिखकर ट्राई कानून में संशोधन के लिए कहेंगे, जिससे हमें अधिक अधिकार मिल सकें।’

शीर्ष अदालत ने हाल में ट्राई के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें कॉल ड्रॉप के लिए ऑपरेटर्स को उपभोक्ताओं को एक रुपये प्रति कॉल की दर से मुआवजा देने का प्रावधान किया गया था। एक ग्राहक को एक दिन में अधिकतम तीन रुपये तक का मुआवजा मिलना था। फिलहाल उपभोक्ताओं और दूरसंचार ऑपरेटरों के बीच विवाद के मामले उपभोक्ता अदालतें नहीं देखती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में अपने फैसले के जरिए उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत इस क्षेत्र के मामलों पर रोक लगाई हुई है। शीर्ष अदालत का कहना कि भारतीय टेलीग्राफ कानून के तहत इसके लिए विशेष राहत की व्यवस्था है।

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