कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में लिखा गया है, ‘अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस) के सदस्यों के संबंध में किसी भी स्टॉक, शेयर या अन्य निवेश आदि