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अस्थाई कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलेः सुप्रीम कोर्ट
October 29, 2016
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नई दिल्ली अस्थायी रूप से नियुक्त कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली का तोहफा दिया है। एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समान काम करने
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