इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन कार्ड को आधार से लिंक करने वाली आखिरी तारीख में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करेगा। Latest And Breaking Hindi News Headlines, News
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है। इसके बगैर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। Amarujala Business News in Hindi, Finance News,
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है। Amarujala Business News in Hindi, Finance News, Latest Business News,
अगर आपने अपनेबैंक अकाउंट को 31 दिसंबर से पहले आधार नंबरसे लिंक नहीं कराया तो बैंक इसेबंद कर देगा। Amarujala Business News in Hindi, Finance News, Latest Business