विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने गुरुवार को कहा कि इमरजेंसी सर्टिफिकेट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है, इससे कोई भी भारतीय नागरिक देश लौट सकता है Patrika