Ganesh Acharya harassment Case कोरियोग्राफर गणेश आचार्य की मुश्किलें बढ़ गई हैl दरअसल उनपर एक महिला ने उत्पीड़न करने का आरोप लगाया हैl अब इस मामले में पुलिस
दिल्ली सरकार ने नए संशोधित जीएनसीटीडी एक्ट (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम) के संशोधित प्रविधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा है कि नए कानून के
आज सुप्रीम कोर्ट योग गुरु के खिलाफ दायर मामलों पर सुनवाई करेगा। बता दें कि एलोपैथी चिकित्सा और चिकित्सकों पर तथाकथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में योग गुरु
कंगना रनोट ने निर्माण कंपनी आरकेडब्ल्यू कंस्ट्रक्शन के साथ डिंढोशी सेशंस कोर्ट में स्टे के लिए याचिका दायर की थी। दिसम्बर 2020 में कोर्ट द्वारा याचिका खारिज करने
रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी ठुकराने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा