मुंबई, 17 दिसंबर भाषा बंबई उच्च न्यायालय ने विकृत स्पिरिट को रखने, उसके इस्तेमाल, बिक्री, आयात अथवा निर्यात करने को नियमन के दायरे में लाने के महाराष्ट्र सरकार