गोहत्या करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ स्थानीय पुलिस या मजिस्ट्रेट ही कर सकता है। किसी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं। Jagran Hindi News