लोकसभा ने शुक्रवार को वह विधेयक पारित कर दिया जिसमें कमांडर-इन-चीफ और आफीसर-इन-कमांड को सैन्य संगठनों में कर्मियों पर अनुशासनिक और प्रशासनिक कार्रवाई के ज्यादा अधिकार मिलते हैं।