देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले एक ऐसा फैसला सुनाया है जिससे अस्थाई कर्मचारी थोड़ा खुश हो सकते हैं। Jagran Hindi News – news:business
नई दिल्ली अस्थायी रूप से नियुक्त कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली का तोहफा दिया है। एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समान काम करने