Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जल्लीकट्टू को किसी भी रूप में अनुमति दी जा सकती है ? पूर्व में था प्रतिबं

तमिलनाडु सरकार का मामला है कि इन सांडों को प्रशिक्षित किया जाता है और उनके साथ सबसे अधिक स्नेह किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के फैसले में कहा था कि सांडों को जल्लीकट्टू या बैलगाड़ी दौड़ में जानवरों के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

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