Shaheen Bagh: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- लोकतंत्र में संसद व सड़कों पर हो सकता है विरोध प्रदर्शन

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि विरोध का अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं हो सकता और इसको लेकर कुछ फैसले भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विरोध प्रदर्शनों को लेकर कोई सार्वभौमिक नीति नहीं हो सकती।

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