New Guideline: सिगरेट के पैकेट पर अब लिखा होगा ‘तंबाकू सेवन यानी अकाल मृत्यु’, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन
|किसी भी तरह का तंबाकू या उससे युक्त पदार्थ किसी नाबालिग को बेचना बाल न्याय अधिनियम 2015 की धारा 77 का उल्लंघन है। इस कानून के तहत आरोपित को सात वर्ष तक की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है।
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