ITR की आखिरी तारीख 7 सिंतबर
| सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब आयकर रिटर्न 7 सितंबर तक भरा जा सकता है। इससे पहले रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी। सरकार ने आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख एक सप्ताह के लिये बढ़ाकर सात सितंबर कर दी है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया, ‘आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि सात सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है।’ पहले यह तारीख 31 अगस्त थी। इससे पहले, आयकर विभाग ने गुजरात के लोगों के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख सात सितंबर तक के लिए बढ़ाई थी। राज्य में पटेल समुदाय को आरक्षण देने की मांग को लेकर आंदोलन से आम जनजीवन प्रभावित होने के कारण आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ाई गई। विदेश दौरों की जानकारी की बजाय अब पासपोर्ट नंबर का आईटीआर फॉर्म में जिक्र करने को अनिवार्य बना दिया गया है। अब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट खुद ही आपके विदेश दौरों की जांच कर लेगा। इससे प्राप्ति सूचना विभाग के बेंगलुरु कार्यालय भेजने की पूर्व से चली आ रही व्यवस्था समाप्त हो गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार आईटीआर जमा करने की पूर्व समयसीमा 31 अगस्त तक विभाग के आधिकारिक पोर्टल ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से 29,19,726 आईटीआर का सत्यापन किया जबकि 29,68,953 मामलों में आधार को पैन संख्या से जोड़ा गया। आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘आईटीआर जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर सात सितंबर कर दी गई है, ऐसे में इसमें और संख्या जुडने की संभावना है। विभाग चाहता है कि ज्यादा-से-ज्यादा टैक्स पेयर्स आईटीआर भरे क्योंकि यह उनके लिए आसान है और अधिकारियों के लिए भी डॉक्युमेंट प्रोसेसिंग करना सुविधाजनक है।’
इससे पहले टैक्स रिटर्न के लिए नया फॉर्म कुछ देर से जारी किया गया था। इसके अलावा फॉर्म में विदेश दौरों और विदेश में बैंक खातों की सूचना देने के नए प्रावधान को जोड़े जाने की भी बात की जा रही थी। इसके चलते बिजनस और अन्य फर्मों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, और टैक्स रिटर्न की तारीख बढ़ने की उम्मीद की जा रही थी।
ओटीपी आधारित सिस्टम से 29 लाख से अधिक कर रिटर्न का वेरिफिकेशन
टैक्स डिपार्टमेंट की महत्वकांक्षी ओटीपी आधारित आईटीआर फाइलिंग सिस्टम ने अबतक 29 लाख से अधिक रिटर्न का वेरिफिकेशन किया और लगभग इतने ही आधार नंबर को पैन डेटाबेस के साथ जोडा है। हालांकि सरकार ने आयकर रिटर्न भरने की तारीख बढ़ा दी है। नई ई-फाइलिंग प्रणाली आधार नंबर, इटरनेट बैंकिंग, एटीएम या ईमेल का उपयोग कर व्यक्ति के आयकर रिटर्न का ऑनलाइन वेरिफिकेशन की अनुमति देती है।
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